Advertisement Carousel

सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी मामले में सुनाया बड़ा फैसला, अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर सकती है हत्याकांड की जांच…

बिलासपुर। बीते 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने NIA की अपील खारिज कर दी है, NIA ने झीरम घाटी कांड की जांच की थी, लेकिन जितेंद्र मुदलियार ने याचिका दायर कर यह कोर्ट में यह अपील की थी कि एनआईए ने बृहद षड़यंत्र की जांच नहीं की है अत: इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस को अनुमति दी जाए, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दी है जिसके बाद अब छग पुलिस झीरम कांड की जांच कर सकेगी।

Read more : नक्सलियों ने युवक का अपहरण कर की बेदर्दी से हत्या, बैनर फेंककर दी चेतावनी

झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है,याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच एनआईए ने पहले की थी लेकिन एनआईए ने बृहद षंड़यंत्र की जांच नहीं की थी और जांच को बंद कर दिया था। इतना ही नहीं जब पुलिस द्वारा झीरमकांड की जांच कराने की याचिका लगाई गई तो एनआईए ने इस याचिका का भी विरोध किया और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जांच कराने की अनुमति नहीं देने की याचिका लगाई, इस पर सुनवाई के बार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड में करीब 30 कांग्रेस नेताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी।

Read more : नक्सलियों ने युवक का अपहरण कर की बेदर्दी से हत्या, बैनर फेंककर दी चेतावनी