बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यह किसी भी आश्रित का कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल उस परिवार को तत्काल आर्थिक संकट से उबारना है, जिसने सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के कारण अचानक अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया हो।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस चंद्रशेखर की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ से जुड़े एक मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी।
Supreme Court News: अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह अधिकार नहीं, सिर्फ आपात राहत की व्यवस्था














