सेल्फी (Selfie) इंस्टा और फेसबुक रील्स (Reels) का आजकल बहुत क्रेज है. जहां देखों, वहीं लोग मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाते दिख जाएंगे. कई लोग तो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालकर रील्स बना रहे हैं.लेकिन, क्या आपको पता है, आप हर जगह न सेल्फी ले सकते हैं और न ही रील्स बना सकते हैं. जिन जगहों पर यह काम वर्जित है, उनमें रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन भी शामिल है. रेलवे नियमों के अनुसार, इन दोनों ही जगहों पर बिना परमिशन किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना दंडनीय अपराध है. इसलिए अगली बार आप जब भी रेलवे स्टेशन जाएं तो वहां प्लेटफॉर्म पर सेल्फी लेने और रील्स बनाने से बचें. अगर यह काम करते आप रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गए, तो मुश्किल में फंस जाएंगे.
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सेल्फी और रील्स को लेकर रेलवे ने फिर लोगों को आगाह किया है. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने इस संबंध में एक ट्वीट कर नियमों की जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया, ” सावधान! रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.”
इससे साफ है कि रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. इसलिए जुर्माने और सजा से बचने के लिए रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर न रील बनाएं और न ही सेल्फी लें. रेलवे ट्रैक पर या प्लेटफॉर्म पर ये दोनों ही कामों से न केवल आप कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी भी जोखिम में डालते हैं.
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हो चुके हैं हादसे
बहुत से लोग वायरल होने के लिए फोटो और वीडियो बनाते वक्त खतरों की अनदेखी करते हैं. रेलवे समय-समय पर इन खतरों के बारे में लोगों को आगाह भी करता है, परंतु फिर भी प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोग कलाबाजियां या डांस करते हुए पाए जाते हैं. रेलवे ट्रैक पर या किनारे भी लोग रील बनाते हैं और सेल्फी लेते हैं. ट्रैक के किनारे फोटो या सेल्फी लेते हुए बहुत से लोगों की ट्रेन से टकराकर मौत भी हुई है. हादसे रोकने के लिए ही रेलवे अब सख्ती कर रहा है.














