नई दिल्ली: Tax Calculator 2025 on New Regime मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर आज 8वीं बार संसद में बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने बड़ी राहत का ऐलान करते हुए 12 लाख रुपए तक की इनकम को आयकर के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद अब 75000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा।
Tax Calculator 2025 on New Regime निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12.75 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। इसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन भी शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा। बात करें Tax Slab में हुए इस बड़े बदलाव के बाद टैक्स के कैलकुलेशन के बारे में, तो 0 से12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया। लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपए होती है, तो फिर 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15 फीसदी के टैक्स स्लैब में आएगी।
सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 25% का नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से किए गए ऐलान के बाद गणना को देखें तो 16 से 20 लाख रुपए तक की आय वालों को 20 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। जबकि 20 लाख से लेकर 24 लाख रुपए की कमाई वालों को 25 और इससे ज्यादा कमाने वालों को 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब 80,000 रुपए की बचत होगी। इसे उदाहरण के तौर पर समझें, तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत पहले अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए होती थी, तो उसपर 80000 रुपए का टैक्स बनता था, लेकिन टैक्स स्लैब में किए गए ताजा बदलाव के बाद अब ये जीरो हो गया है। वहीं नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 16 लाख की कमाई पर 50,000 रुपए, अब 18 लाख रुपए अगर कमाई होती है, तो फिर 70,000 रुपए की बचत होगी। 20 लाख रुपए की कमाई पर 90000 रुपए और 25 लाख रुपए और इससे ज्यादा की इनकम पर 1.10 लाख रुपए की सेविंग होगी।
नया टैक्स स्लैब
0 से 4 लाख रुपए तक- कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपए तक- 5 फीसदी
8 से 10 लाख रुपए तक- 10 फीसदी
12 से 16 लाख रुपए तक- 15 फीसदी
16 से 20 लाख रुपए तक- 20 फीसदी
20 से 24 लाख रुपए तक- 25 फीसदी
24 लाख से अधिक कमाई पर- 30 फीसदी
पुराना टैक्स स्लैब
0 से 3 लाख रुपए- कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपए- 5 फीसदी
7 से 10 लाख रुपए- 10 फीसदी
10 से 12 लाख रुपए- 15 फीसदी
12 से 15 लाख रुपए- 20 फीसदी
15 लाख से अधिक- 30 फीसदी