Advertisement Carousel

बुकिंग रद्द होने पर अब नहीं डूबेगा टैक्स, केंद्र के नए फैसले से लाखों लोगों को राहत

 रायपुर। मकान, फ्लैट, प्लॉट, दुकान या किसी अन्य सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सेंट्रल जीएसटी (CGST) ने सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बुकिंग रद्द होने पर काटी गई जीएसटी राशि पात्र उपभोक्ताओं को वापस की जाए। इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है।

राज्यभर के सैकड़ों लोगों को मिलेगा फायदा

राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों मामले हैं, जहां लोगों ने प्लॉट, मकान, व्यावसायिक परिसर या अन्य सेवाओं की बुकिंग रद्द कर दी थी, लेकिन जमा की गई जीएसटी राशि वापस नहीं मिल सकी। अब केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य कर विभाग ने भी नए सर्कुलर के अनुरूप रिफंड दावों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

एडवांस भुगतान करने वालों को सबसे अधिक राहत

इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने किसी सेवा या संपत्ति की बुकिंग के समय एडवांस राशि के साथ जीएसटी का भुगतान किया था, लेकिन बाद में बुकिंग रद्द करा दी।

अब तक कई मामलों में सेवा प्रदाता क्रेडिट नोट जारी नहीं करते थे। ऐसे में उपभोक्ता न तो सेवा प्रदाता से जीएसटी वापस ले पाते थे और न ही सरकार से रिफंड का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध था।

रिफंड प्रक्रिया होगी आसान

सीजीएसटी अधिकारियों का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना और रिफंड प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाना है। इससे भविष्य में बुकिंग और उसके रद्द होने से जुड़े नियम भी अधिक स्पष्ट और उपभोक्ता हितैषी होंगे।

उपभोक्ताओं का आर्थिक नुकसान होगा कम

नए नियम लागू होने के बाद बुकिंग रद्द होने की स्थिति में जीएसटी राशि फंसने की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और रिफंड प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित हो सकेगी।