रायपुर। मकान, फ्लैट, प्लॉट, दुकान या किसी अन्य सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सेंट्रल जीएसटी (CGST) ने सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बुकिंग रद्द होने पर काटी गई जीएसटी राशि पात्र उपभोक्ताओं को वापस की जाए। इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है।
बुकिंग रद्द होने पर अब नहीं डूबेगा टैक्स, केंद्र के नए फैसले से लाखों लोगों को राहत











