रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को जिलाबदर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, इन आरोपितों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और चोरी सहित कई गंभीर अपराधों के कुल 29 मामले दर्ज है।पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने पुलिस उपायुक्त उत्तर और पश्चिम क्षेत्र से मिले प्रतिवेदनों, आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया। कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) और (ख) के तहत की गई है।आदेश के अनुसार, तीनों बदमाशों को रायपुर के साथ गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और दुर्ग जिले की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए है।
तीनों बदमाशों पर दर्ज अपराधों का ब्योरा
| बदमाश का नाम | उम्र | निवासी क्षेत्र | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| गोकुल नंदन साहू, पिता भागवत राम साहू | 22 वर्ष | एकता चौक, दलदल सिवनी, थाना पंडरी | 9 |
| सन्नी ध्रुव, पिता चेतुराम | 28 वर्ष | बीएसयूपी कॉलोनी, सरोना, थाना डीडीनगर | 9 |
| रफीक खान उर्फ भूरू, पिता हबीब खान | 24 वर्ष | शक्तिनगर, थाना खम्हारडीह | 11 |
| कुल | 3 बदमाश | — | 29 |
गोकुल नंदन साहू पर हत्या और बलवा समेत नौ मामले
पुलिस के अनुसार, गोकुल नंदन साहू वर्ष 2020 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है। उसे थाना पंडरी का गुण्डा-बदमाश बताया गया है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने जैसे अपराधों के नौ प्रकरण दर्ज है।
सन्नी ध्रुव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और आर्म्स एक्ट के मामले
सन्नी ध्रुव वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताया गया है। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और संपत्ति ऐंठने के लिए चोट पहुंचाने जैसे मामलों में प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा रिश्वत संबंधी अपराध और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों सहित कुल नौ आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज है।
रफीक खान उर्फ भूरू पर चोरी और अवैध शराब से जुड़े आरोप
पुलिस के अनुसार, रफीक खान वर्ष 2021 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसके खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आपराधिक धमकी और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के मामले दर्ज है।इसके अलावा रात में ताला तोड़कर चोरी करने, अवैध हथियार रखकर लोगों को डराने-धमकाने तथा अवैध शराब की बिक्री और परिवहन से जुड़े मामलों सहित उसके खिलाफ कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।












