कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। (Why did Calcutta High Court cancel OBC certificate?) इसके बाद इस मामले पर चुनावी सीजन में राजनीति तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफतौर अपर कहा कि कहा कि वो और उनकी सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही हैं।
हाईकोर्ट ने रद्द किया OBC सर्टिफिकेट
सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के हरदाहा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं। हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में लगभग 26 हजार नौकरियां रद्द कर दी थीं। मैंने वह आदेश भी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आदेश मिल गया है और अब मैं खेला खेलूंगी।
‘कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश नहीं करेंगे स्वीकार’
उन्होंने आगे कहा, ”मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। इसे किसी ने भी पारित किया हो, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि यह आदेश बीजेपी के पक्ष में है। इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। (Why did Calcutta High Court cancel OBC certificate?) ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रहेगा।” जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने पर आदेश पारित किया।