बदायूं: BJP MLA Harish Shakya Gangrape Case बदायूं की विशेष सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत ने बिल्सी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई सत्येंद्र, भतीजे धर्मपाल और बरेली के व्यापारी आनंद प्रकाश अग्रवाल समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
BJP MLA Harish Shakya Gangrape Case अपर मुख्य न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) लीलू चौधरी ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने सिविल लाइंस थाने को 10 दिन के भीतर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह मामला जमीन के विवाद और दुष्कर्म प्रकरण से जुड़ा है। इसमें पीड़िता के पति ने अदालत में गुहार लगाई थी। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत का आदेश प्राप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
मुकदमे के वादी का आरोप है कि शहर के निकट गांव बुधबाई में पूनम लॉन के पास उसके पिता ने काफी समय पहले जमीन खरीदी थी और दादी तथा मां के नाम बैनामा किया था। वादी का कहना है कि बाद में उनकी दादी ने वसीयत कर यह जमीन उनके पिता के नाम कर दी थी जिसकी कीमत लगभग 18 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि बिल्सी से विधायक हरीश शाक्य के साथियों ने उनसे कहा कि विधायक वह जमीन खरीदना चाहते हैं।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने इससे इनकार दिया जिस पर विधायक के साथियों ने कहा कि वह एक बार विधायक से मिल लें जिसके बाद वे लोग उसे विधायक के आवास पर ले गए। उन्होंने कहा कि विधायक से बातचीत के बाद जमीन 16 करोड़ 50 लाख में बेचने की बात तय हो गई और जमीन की कीमत का 40 फीसदी लिखित समझौते के वक्त देना तय हुआ। शिकायतकर्ता ने कहा कि बाकी राशि बैनामे के वक्त देना तय हुआ और इसके बाद हरीश शाक्य की ओर से एक लाख बतौर बयाना दिलाया गया।
उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद ही बिना 40 फीसदी राशि दिए विधायक और उनके लोग लिखित समझौते का दबाव बनाने लगे। उन्होंने बताया कि रकम लिए बिना समझौता नहीं करने पर पुलिस उनके चचेरे भाई को पकड़ कर ले गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने जमीन दूसरे बिल्डर को बेचने की कोशिश की लेकिन विधायक के लोगों ने उसे जमीन नहीं बेचने दी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने तीन दिन तक उसे हिरासत में रखकर पीटा और बाद में विधायक के लोग उसे पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले गए तथा उसे प्रताड़ित किया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विधायक और उनके साथियों ने उनकी पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म भी किया। भाजपा के विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि उन्हें अदालत द्वारा मुकदमे के आदेश किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं तो मैं पुलिस-प्रशासन का हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं।’’ उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है।
FAQ:
बिल्सी विधानसभा सीट के विधायक हरीश शाक्य के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं?
हरीश शाक्य और उनके साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला जमीन के विवाद और दुष्कर्म प्रकरण से जुड़ा है।
अदालत ने हरीश शाक्य और उनके साथियों के खिलाफ क्या आदेश दिया है?
बदायूं की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने हरीश शाक्य और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और सिविल लाइंस थाने को निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है।
यह मामला किस प्रकार का है?
यह मामला एक जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि विधायक और उनके साथियों ने जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की और बाद में पीड़िता की पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म किया।
क्या विधायक हरीश शाक्य ने अदालत के आदेश के बाद कोई प्रतिक्रिया दी है?
विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि उन्हें अदालत द्वारा मुकदमे के आदेश की जानकारी नहीं है, लेकिन यदि पुलिस ने मामला दर्ज किया है तो वह प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हैं।
इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या होगी?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।