बिलासपुरः Liquor scam case छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। वहीं, EOW की FIR को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करते हुए 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।
जेल से अस्पताल ले जाने नहीं मिल रहा गार्ड
ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया थे। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है।
EOW ने कहा- मेडिकल ग्राउंड बहाना है
Liquor scam case वहीं, EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अनवर को गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हो गए। EOW ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराई है, जिसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अंतिरम बेल का आवेदन खारिज कर दिया। वहीं, नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण रखने के निर्देश दिए हैं।