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बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 24 घंटे के भीतर लागू हुआ नया नियम

बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 24 घंटे के भीतर लागू हुआ नया नियम

बालोद। बालोद जिले के पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के निर्देश के बाद जल्द पेट्रोल पंपों में नियम लागू हो जाएगा। बालोद क्षेत्र में नियम 24 घंटे के भीतर लागू करने के निर्देश एसडीएम नूतन प्रकाश कंवर ने दिए है। गुरुवार को पेट्रोल पम्प संचालकों की बैठक में निर्देशित किया है। कोई बिना हेलमेट के पेट्रोल डलाने आता है तो उसे पेट्रोल न दें। अब वाहन चालकों को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। दुर्घटनाओं में जितनी भी मौत हो रही है, उसमें अधिकांश सिर में चोट लगने के कारण हो रही है।

जिले में हैं 68 पेट्रोल पंप

जिला खाद्य विभाग के मुताबिक जिले में लगभग 68 पेट्रोल पंप हैं। कलेक्टर ने यातायात सड़क सुरक्षा के तहत सड़क दुर्घटनाओं व मौत कमी लाने लोगों को जागरूक करने पेट्रोल डलाने हेलमेट अनिवार्य किया गया है। बालोद एसडीएम ने आदेश पेट्रोल पंप संचालकों को दे दिए हैं। जल्द जिले के पेट्रोल पंप में यह आदेश जारी हो जाएगा।

अपनी सुरक्षा के लिए पहने हेलमेट

मोटर साइकिल में सफर कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। हेलमेट से गंभीर चोट से बचा जा सकता है फिलहाल जिला प्रशासन के इस नियम के बाद लोगों में जागरुकता आने की उम्मीद है।