अंबिकापुर : विशेष एनआइए अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत की अदालत ने जशपुर जिले के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं चुकाने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अंबिकापुर कोर्ट का बड़ा फैसला: मानव तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया










