Advertisement Carousel

प्रसव के दौरान या तुरंत बाद शिशु की मौत होने पर 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश देगी केंद्र सरकार

दो से कम जीवित बच्चों वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी

और अधिकृत अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए स्वीकार्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी जन्म के समय या उसके तुरंत बाद बच्चे की मौत होने पर 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश special maternity leave की हकदार होंगी।
आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत के कारण होने वाले इमोशनल ट्रॉमा का मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया कि इस विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी और अधिकृत अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए स्वीकार्य होगा।

अगर पहले ही ले लिया हो मातृत्व अवकाश?

आदेश में कहा गया कि यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा पहले ही मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा चुका है और उसकी छुट्टी बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु के वक्त भी चल रही है, तो पहले से प्राप्त मातृत्व अवकाश को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है।

डीओपीटी ने कहा कि महिला ने अगर पहले ही छुट्टी ले ली है तो उन्हें बचे हुए अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है और 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश बच्चे की मृत्यु के बाद दिया जाएगा।