बेंगलूरु। कर्नाटक में अब सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश नीति के तहत हर महीने एक दिन की छुट्टी मिलेगी। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ‘मासिक धर्म अवकाश नीति 2025’ को मंजूरी दे दी। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि श्रम विभाग द्वारा तैयार नीति में कारखाने, खदानें, बागान, सरकारी कार्यालय, बहुराष्ट्रीय निगम और आइटी कंपनियां आदि शामिल हैं।
यह नीति घुड़सवारी या कलाबाजी जैसे प्रदर्शनों के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों को भी कवर करती है। श्रम विभाग के सूत्रों के अनुसार महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के आधार पर प्रति माह एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं लेकिन यह अवकाश न तो भुनाया जा सकेगा और न ही अगले महीनों में जोड़ा जा सकेगा।













